हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति नियमावलियों का संशोधित करने का कार्य तेजी से हो रहा है। 27 मार्च को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नियुक्ति नियमावलियों को संशोधित किया जा सकता है। मुख्य रूप से नियुक्ति नियमावलियोंं के संशोधन पर मुहर लगाने के उद्देश्य से ही सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है ताकि राज्य में नियुक्ति नियमावली को लेकर प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा जिलास्तरीय नियुक्तियों को लेकर नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया गया था। संशोधित किए गए नियुक्ति नियमावली को लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखण्ड में नौकरी पाने के लिए कुछ शर्ते रखी गई है। शर्त में यह है कि उम्मीदवार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। रघुवर दास की सरकार के समय क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को निकाल दिया गया था। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। रघुवर दास की सरकार के समय बने नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही हेमंत सोरेन की सरकार ने काम करने का निर्णय लिया है
Vii.barwadih Post.dhub ps.panki dist.palamu
. jharkhand
Hiii rimjhim
Maha faltu goverment ka maha faltu niyam
Dist jamtara pahariya battalion kb niklega ?